Sankat Mochan Yojana 2024: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपये की सहायता प्राप्त करें

Sankat Mochan Yojana 2024: गुजरात सरकार द्वारा नागरिकों के हित में, गरीबों के हित में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। ऐसे परिवारों के लाभ के लिए सरकार द्वारा संकट मोचन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक तौर पर 20,000 रुपये की सहायता मिलती है।

योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक आपदा में सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा “संकट मोचन योजना” शुरू की गई है। गरीब परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए संकट मोचन योजना के तहत मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को सहायता प्रदान की जाती है।

Sankat Mochan Yojana 2024: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

योजना का नामसंकट मोचन योजना 2024
योजना से संबंधित सरकारी विभागसामाजिक सुरक्षा विभाग
योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथिवारिसों को मृतक की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा
योजना लाभार्थी वर्ग0 से 16 बीपीएल लाभार्थी का स्कोर
सहायताएक बार 20,000 रुपये

पात्रता

  • जिन गरीब परिवारों का गरीबी रेखा स्कोर 0 से 20 के बीच है वे इस योजना के तहत सहायता के पात्र हैं।
  • परिवार में मृतक मुख्य कमाने वाला (पुरुष या महिला) होना चाहिए।
  • सहायता प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाण के साथ आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलतदारश्री के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के पारिवारिक रिश्तेदार की मृत्यु के मामले में सहायता उपलब्ध नहीं है।
  • रिश्तेदार की मृत्यु के बाद वारिस को 2 साल की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।

संकट मोचन योजना का उद्देश्य

गुजरात सरकार सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की सहायता करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाती है, जो परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से मृत्यु के बाद होती है। सामाजिक सुरक्षा विभाग और इस आकस्मिक विपदा या कठिनाई की स्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए संकटमोचन योजना या राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्रदान करना है

सहायता

संकट मोचन योजना जिसे गुजरात में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के रूप में जाना जाता है, मुख्य संचालक की मृत्यु के मामले में दस्तावेजित लाभ हस्तांतरण के माध्यम से परिवार को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है जो परिवार को ₹20,000 की सहायता प्रदान करती है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक की आयु का प्रमाण
  • गरीबी रेखा सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता

संकट मोचन योजना आवेदन पत्र

संकट मोचन योजना के तहत 20,000 रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए, गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में उचित जानकारी के साथ वीसीई या जनसेवा केंद्र में एक आवेदन जमा करना होगा। मृतक के वारिस नीचे बताए गए स्थानों से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

  • ग्राम पंचायत ई-ग्राम केंद्र पर।
  • जन सेवा केन्द्र
  • प्रांतीय कार्यालय
  • मामलतदारश्री का कार्यालय
  • कलेक्टर कार्यालय सामाजिक सुरक्षा शाखा।

संकट मोचन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

गुजरात सरकार ने संकट मोचन योजना जैसी गुजरात सरकार की योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है, उम्मीदवारों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। गुजरात सरकार ने संकट मोचन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, डिजिटल गुजरात पोर्टल वेबसाइट पर ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं।

संकट मोचन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को बिजनेस पंचायत की वेबसाइट पर डिजिटल गुजरात पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

फॉर्म डाउनलोड करने के लिएयहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट लिंकयहाँ क्लिक करें
होमपेज पर जाने के लिएयहाँ क्लिक करें

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